फर्रुखाबाद। भाजपा विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को सजा एमपी/एमएलए कोर्ट ने 6 माह की सजा सुनाई है। भाजपा विधायक आचार संहिता उलंघन करनें व कोविड नियमों का पालन ना करनें में दोषी पाये गए थे। कोर्ट ने विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को 6 महीने का कारावास और तीन हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
आचार संहिता का किया था उल्लंघन
बता दें कि मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के खिलाफ तत्कालीन सिविल लाइन चौकी प्रभारी भानू शर्मा नें 27 जनवरी 2022 को कोतवाली फतेहगढ़ में केस दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि भाजपा के सदर विधान सभा प्रत्याशी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने आचार संहिता व कोविड गाइड लाइन का उलंघन करते हुए नामांकन करने के बाद 30-35 अज्ञात समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट गेट के बाहर दुर्गा नारायण डिग्री कालेज गेट पर जमकर नारेबाजी की। जबकि उस समय पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू थी।
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सजा के बाद मिली जमानत
इस पूरे मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार प्रथम नें विधायक को दोषी करार दिया था। आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भाजपा विधायक को 6 महीने का कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही तीन हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें निजी बंधपत्रों पर जमानत दे दी।
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