कुमार इंदर, जबलपुर। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती को जिला अदालत ने तलब किया है। उन्हें 12 नवंबर को न्यायालय में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी और जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य और राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया है।

बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौ हत्यारा बताया था। उन्होंने राष्ट्रपति के आदेश पर सवाल उठाए थे। साथ ही जगत गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ भ्रामक जानकारी फैलाने का भी आरोप लगाया था।

जिसे लेकर रिटायर्ड कर्मचारी नेता रामप्रकाश अवस्थी ने याचिका दायर की है। याचिका में जगतगुरू अविमुक्तेश्वरानंद और पीएम मोदी के खिलाफ़ भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप है। धारा 256, 399, 302 एवं आई टी एक्ट 66 A 71 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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