कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के कोरोना वॉरियर के परिवार के लिए अच्छी खबर है। हाईकोर्ट ने कोरोना वॉरियर के परिवार को सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा सहायता राशि देने से इंकार करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि- 90 दिन के अंदर परिवार को सहायता राशि दी जाए।

कोरोना संक्रमण काल में ड्यूटी के दौरान मौत

दरअसल कोरोना संक्रमण काल में ड्यूटी के दौरान राजीव उपाध्याय की मौत हुई थी। राजीव उपाध्याय राजस्व विभाग में पदस्थ थे। सरकार की ओर से कोरोना योद्धा की मृत्यु होने पर 50 लाख की सहायता राशि देने की विधिवत घोषणा की थी।

इंदौर शीतलामाता बाजार मामलाः कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय बोले- दिग्विजय सिंह आग ने घी डालने का करते हैं काम

टेक्निकल खामियां बताकर फाइल निरस्त

तत्कालीन कलेक्टर भरत यादव ने सरकार के पास मुआवजे की फाइल भेजी थी। सरकार की ओर से टेक्निकल खामियां बताकर फाइल को निरस्त कर दिया गया था। सरकार के फैसले के बाद पीड़ित परिवार हाईकोर्ट पहुंचा था। जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाया है। जानकारी संजय वर्मा, याचिकाकर्ता के वकील ने दी।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H