भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन माझी के नेतृत्व में ओडिशा मंत्रिमंडल ने सोमवार को श्रमिक कल्याण और कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से श्रम कानूनों में बड़े बदलावों को मंजूरी दी. एक प्रमुख संशोधन दैनिक कार्य समय को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर देता है, जबकि साप्ताहिक सीमा 48 घंटे ही रहती है. मुख्यमंत्री माझी ने पुष्टि की कि इस सीमा से अधिक काम करने वाले कर्मचारी ओवरटाइम वेतन के हकदार होंगे.

एक ऐतिहासिक कदम के तहत, महिला कर्मचारियों को अब रात्रि पाली में काम करने की अनुमति होगी, लेकिन केवल लिखित सहमति से. इन घंटों के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान अब कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आएंगे, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे.

स्थानीय भाषा और पहचान को बढ़ावा देने के लिए, सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब ओडिया में साइनबोर्ड लगाना होगा.

मुख्यमंत्री माझी ने कहा, “ये सुधार ओडिशा में श्रम कल्याण, शिक्षा के बुनियादी ढांचे और धार्मिक पर्यटन को मजबूत करेंगे.” उन्होंने चार प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने को नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन में सुधार की दिशा में एक कदम बताया.