वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर। बिलासपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीले इंजेक्शन की तस्करी के मामले में पकड़े गए दो आरोपियों को विशेष अदालत ने आज कड़ी सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास और 1.5-1.5 लाख रुपये के भारी अर्थदंड की सजा दी गई। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।


जानकारी के अनुसार, पुलिस ने उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास 75 नशीले इंजेक्शन जब्त किए थे। इसके बाद आरोपी अजीत साहू और घनश्याम साहू (निवासी-अनूपपुर) को गिरफ्तार किया गया। मामला थाना सिविल लाइन में धारा 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना उपनिरीक्षक अमृत साहू द्वारा की गई थी। पुलिस ने ठोस साक्ष्यों और निर्णायक जांच के आधार पर चालान अदालत में पेश किया। मामले में विशेष न्यायाधीश किरण त्रिपाठी ने आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
वहीं इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह ने उपनिरीक्षक अमृत साहू की उत्कृष्ट विवेचना और निर्णायक भूमिका की सराहना करते हुए उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।
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