राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल गाड़ियों (आवश्यक खाद्य वस्तुएं) लेकर आने वाले वाहनों को हरित शुल्क रियायत को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से मिलती आ रही यह रियायत अब खत्म करने का आदेश दिया है। देश के शीर्ष न्यायालय के आदेश के बाद दिल्ली में जरूरी खाद्य वस्तुएं लेकर आने वाले वाहनों को भी अब हरित शुल्क चुकाना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद  इससे दिल्ली आने वाली सब्जियों और दूध के दाम में बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है। चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ ने दिल्ली नगर निगम की ओर से दायर अर्जी पर ये फैसला सुनाया है।

दरअसल एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस छूट को खत्म करने की मांग करते हुए कहा कि इससे गंभीर कठिनाई हो रही है क्योंकि वाहनों को जांच के लिए चेकपोस्ट पर रोकने से जाम लगता है और वायु प्रदूषण बढ़ता है। इस तरह अब दिल्ली के अंदर आने वाले सभी सब्जी और दूध की गाड़ियों को हरित शुल्क चुकाना होगा, इसको लेकर एमसीडी ने तैयारी शुरू कर दी है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आगाह किया है कि इन वाहनों पर भी पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क यानी एनवायरनमेंट कंपनसेशन सेस इतना न लगाया जाए कि आम उपभोक्ता पर अधिक भार पड़ने लगे। गौरतलब है किॉ एमसीडी ने ठीक दस साल पहले 9 अक्टूबर 2015 को ये छूट लागू करते हुए आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति में लगे वाहनों को हरित शुल्क से राहत दी थी। खाने की जरूरी चीजों जैसे अंडा, दूध, सब्जी आदि की गाड़ियों की एंट्री पर अब हरित शुल्क लगेगा।

हर दिन 45 से 50 हजार छोटे बड़े कॉमर्शियल वाहन दिल्ली आते हैं

दिल्ली नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि रोजाना 45 से 50 हजार छोटे बड़े वाहन ऐसे खाद्य यानी दूध और दूध से बने उत्पाद, सब्जी, फल और अंडे जैसी खाने-पीने की वस्तुएं लेकर दिल्ली की सीमा में आते हैं। इन वाहनों की जांच के लिए केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पर 156 बड़े चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां हरित शुल्क से रियायत के लिए इन वाहनों को रुकना पड़ता है। इसी अवधि में लगभग एक से सवा लाख वाहन भी वहां से गुजरते हैं। एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि इस वजह से जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में प्रशासनिक और पर्यावरण के साथ ही आर्थिक कठिनाई भी बढ़ रही है।

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