कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को शिवम गुप्ता को 1 लाख 24 हजार 782 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

दरअसल, शिवम गुप्ता ने 2018 में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदी थी। दिसंबर 2022 में उन्हें गंभीर बीमारी हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज पर लगभग 1.24 लाख रुपये खर्च हुए। जब उन्होंने बीमा कंपनी में दावा पेश किया तो कंपनी ने तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए दावा अस्वीकार कर दिया। 

आयोग ने अपने फैसले में कहा कि अस्पताल में विभिन्न डॉक्टरों की हैंडराइटिंग अलग-अलग होना स्वाभाविक है। कंपनी को 45 दिनों के भीतर शिवम गुप्ता को भुगतान करना होगा। अगर कंपनी भुगतान नहीं करती है, तो उसे 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा और मानसिक क्षति के लिए 2 हजार रुपये अलग से चुकाने होंगे। 

यह फैसला इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक सबक है कि वे उपभोक्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करें। आयोग ने साफ कर दिया है कि तकनीकी खामियों का हवाला देकर दावा अस्वीकार करना अनुचित है।अब देखना यह है कि कंपनी आयोग के फैसले का पालन करती है या नहीं। अगर कंपनी भुगतान नहीं करती है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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