दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि प्रत्येक रेल दुर्घटना में पीड़ित या मृतक की कथित लापरवाही के आधार पर हादसे की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती।कोर्ट ने कहा कि रेल परिसर में प्रत्येक यात्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे पुलिस और रेल कर्मियों की होती है। यदि कोई यात्री प्लेटफॉर्म के बेहद करीब खड़ा हो, तो उसे चेतावनी देकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना रेलवे अधिकारियों का कर्तव्य है। हाईकोर्ट के अनुसार, यदि इस तरह के प्रयास के बावजूद दुर्घटना होती है, तो रेलवे को पीड़ितों को मुआवजा देना होगा।
जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने रेल दुर्घटना में जान गंवाने वाली महिला के पति और बच्चों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं और मामले को रेलवे ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया है। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि रेलवे ट्रिब्यूनल ने पहले यह कहकर मुआवजा देने से इनकार किया था कि महिला रेलवे की वास्तविक यात्री नहीं थीं और उन्होंने प्लेटफॉर्म पर ट्रैक के नजदीक खड़े होने की वजह से शताब्दी ट्रेन की चपेट में आकर अपनी ही लापरवाही से हादसा झेला।
बेंच ने रेलवे को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि महिला प्लेटफॉर्म के बेहद करीब खड़ी थी तो उस समय रेलवे पुलिस और अन्य अधिकारी क्या कर रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि वे अपने ड्यूटी के प्रति सतर्क नहीं थे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की लापरवाही से हर दिन रेलवे से यात्रा करने वाले लाखों लोगों की जान खतरे में रहती है। बेंच ने आदेश में यह जोर दिया कि रेलवे अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी और ऐसे मामलों में मुआवजा देने से बचने के लिए कोई बहाना स्वीकार्य नहीं होगा।
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ट्रिब्यूनल ने परिजन का दावा खारिज किया था
रेलवे ट्रिब्यूनल ने इस मामले में पीड़ित परिवार के चार लाख रुपये के मुआवजा दावे को खारिज करते हुए कहा था कि महिला के शव के पास से यात्री टिकट बरामद नहीं हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि रेलवे अपनी गलती को दूसरों पर नहीं डाल सकता।
चलती ट्रेन से गिरकर महिला की हुई थी माैत
यह रेल दुर्घटना 22 जनवरी 2016 को हुई थी। महिला गाजियाबाद से मथुरा पैंसेजर ट्रेन से आ रही थीं। मुआवजा दावे में बताया गया कि पैंसेजर ट्रेन में भीड़ बहुत अधिक थी। इसी वजह से महिला भूतेश्वर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई।
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