कटक। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और झूठे व भड़काऊ संदेशों के प्रसार को रोकने के प्रयास में, ओडिशा सरकार ने कटक शहर के चुनिंदा इलाकों में इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाओं पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है. यह निर्णय 3 अक्टूबर को कटक के दरगाह बाज़ार इलाके में दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद लिया गया है, जिसमें कटक के पुलिस उपायुक्त खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव सहित छह लोग घायल हो गए थे.

यह आदेश गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यब्रत साहू द्वारा जारी किया गया. जिला प्रशासन द्वारा 5 अक्टूबर, 2025 को जारी पत्र संख्या 1049/निर्णय में उठाई गई चिंताओं का हवाला देते हुए, सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाले भड़काऊ, झूठे और भड़काऊ संदेश फैलाने के लिए इंटरनेट प्लेटफार्मों के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला.

अधिसूचना में कहा गया है, “व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और ऐसे ही अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर असामाजिक तत्वों द्वारा झूठे, भड़काऊ और भड़काऊ संदेश प्रसारित करने की संभावना है, जिससे कटक शहर में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति भंग हो सकती है.”

यह निलंबन 5 अक्टूबर शाम 7 बजे से 6 अक्टूबर, 2025 शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा. यह कटक नगर निगम (सीएमसी) क्षेत्र, कटक विकास प्राधिकरण (सीडीए) क्षेत्र और कटक जिले के 42 मौजा क्षेत्र पर लागू होगा.

सरकार ने सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के हित में इस आदेश को लागू करने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के साथ-साथ दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल/सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2(1) को भी लागू किया है.