Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इतनी लगती है फीस
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इतनी लगती है फीस
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है. चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे इसको लेकर प्रेसवार्ता करेगा.
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है. चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे इसको लेकर प्रेसवार्ता करेगा.
इससे पहले जानते हैं चुनाव में नामांकन का तरीका और जमानत राशि के बारे में...
इससे पहले जानते हैं चुनाव में नामांकन का तरीका और जमानत राशि के बारे में...
ऐसे में सभी सियासी दलों की नजरें चुनाव की तारीखों पर लगी हुई हैं. आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि चुनाव 22 नवंबर 2025 से पहले खत्म हो जाएंगे
ऐसे में सभी सियासी दलों की नजरें चुनाव की तारीखों पर लगी हुई हैं. आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि चुनाव 22 नवंबर 2025 से पहले खत्म हो जाएंगे
ऐसे में चलिए जानते है कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी फीस लगती है?
ऐसे में चलिए जानते है कि
बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी फीस लगती है?
चुनाव लड़ने के लिए फीस देनी पड़ती है, जिसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाता है. ये फीस नामांकन दाखिल करने के समय जमा करनी होती है.
चुनाव लड़ने के लिए फीस देनी पड़ती है, जिसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाता है. ये फीस नामांकन दाखिल करने के समय जमा करनी होती है.
अगर उम्मीदवार सामान्य वर्ग से है, तो उसे 10,000 देने होते हैं.
अगर उम्मीदवार सामान्य वर्ग से है, तो उसे 10,000 देने होते हैं.
वहीं, अगर उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से आता है, तो उसे 5,000 फीस देनी होती है.
वहीं, अगर उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से आता है, तो उसे 5,000 फीस देनी होती है.
यह नियम 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लागू किया गया है. अगर चुनाव में उम्मीदवार को बहुत कम वोट मिलते हैं तो यह सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाती है.
यह नियम 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लागू किया गया है. अगर चुनाव में उम्मीदवार को बहुत कम वोट मिलते हैं तो यह सिक्योरिटी फीस जब्त हो जाती है.
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