कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने गौराबादशाहपुर निवासी 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी सौतेले पिता को कोर्ट ने उम्र कैद व 20 हज़ार रूपये जुर्माने की सजा सुनाया। जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ है।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि पीड़िता की मां ने पति के ख़िलाफ़ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराया कि उसकी शादी आरोपी के साथ हुई थी उस समय उसकी बच्ची की उम्र तीन वर्ष थी। घटना के समय बच्ची दस वर्ष कुछ महीने की थी।पति शराबी व गुंडा क़िस्म का है। वह बच्ची के साथ कई बार अश्लील हरकत किया। बच्ची ने वहम समझ कर अनसुना दिया।
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जान से मारने की दे डाली धमकी
पीड़िता की मां ने बताया कि 26 जनवरी 2022 को ढाई बजे दिन जब वह बाहर से काम करके वापस घर आयी तो बेटी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी।अंदर जाकर देखा तो उसका पति बच्ची के साथ ज़बरन दुराचार कर रहा था। बच्ची खून से लथपथ थी, चिल्ला रही थी। उसे बचाने गई तो पति ने उसे मारा पीटा,गालियां दी। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वादिनी डरवश बच्ची को लेकर मायके चली गई।
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आरोपी को उम्रकैद की मिली सजा
आरोपी की धमकी की वजह से थाने पर नहीं जा पायी। तब एसपी को प्रार्थना पत्र दिया।6 फ़रवरी 2022 को आरोपी के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज हुई पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाख़िल किया। पीड़िता व गवाहों के बयान दर्ज हुए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को उम्रक़ैद की सजा सुनाया।
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