बिलासपुर। पूर्व आईएएस व भाजपा नेता ओपी चौधरी को जमीन आबंटन मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ओपी चौधरी के खिलाफ राज्य सरकार ने कमिश्नर ऑफ़ इंक्वारी एक्ट के तहत जांच का आदेश दिया था. मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी आईएएस सी के खेतान को शासन ने नियुक्त किया था. सरकार के फैसले के खिलाफ अधिवक्त विवेक शर्मा के माध्यम से आईएएस से नेता बने ओपी चौधरी ने याचिका लगाकर सरकार के फैसले को चुनौती दी थी. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन के जांच के आदेश पर रोक लगा दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब के लिए नोटिस भी जारी किया है.

दंतेवाड़ा कलेक्टर रहने के दौरान ओपी चौधरी पर आरोप लगाया गया था कि ज़मीन के अदला बदली में नियम विरुद्ध काम कर शासन को नुकसान पहुंचाया गया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में पूर्व दायर रिट 53/2014 की सुनवाई करते हुए 15 सितंबर 2016 को आदेशित किया था कि राज्य सरकार जाँच करे. इस आदेश के परिपालन में राज्य सरकार ने आदेश जारी किया और जस्टिस टी पी शर्मा को जांच की जवाबदेही सौंप दी गई.

कांग्रेस सरकार आने के बाद 29 मई को राज्य सरकार ने कमिश्नर ऑफ़ इन्क्वायरी एक्ट के तहत नई जाँच समिति सी के खेतान की अध्यक्षता में बनाई थी. ओपी चौधरी ने हाईकोर्ट में इस नई जाँच कमेटी को चुनौती दी थी. अब हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगा दिया है.