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रायपुर. भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के साथ मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की समयावधि बढ़ा दी है. फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की समय-सारणी में हुए संशोधन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. जारी कार्यक्रम के अनुसार 18 नवम्बर 2019 सोमवार तक इस पर केन्द्रित गतिविधियां पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में गहनता से संचालित किया जायेगा.
गौरतलब है कि पूर्व में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाताओं को अपने मतदाता होने का सत्यापन कराने के लिए 15 अक्टूबर 2019 तक की तिथि निर्धारित थी. जिसे अब बढ़ा दिया है, वहीं संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथि बढ़ने से राज्य के युवा मतदाता को पात्रता होगी. बताया गया कि 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले मतदाताओं को ध्यान में रखकर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का यह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है.
मुख्य निवार्चन पदाधिकारी ने समय-सारणी के अनुरूप संचालित पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया की बढ़ी हुई अवधि के अनुसार मतदाता सूची के एकीकृत प्रारूप का प्रारंभिक प्रकाशन 25 नवम्बर 2019 सोमवार को किया जायेगा. प्रारंभिक प्रकाशन के तुरत बाद 25 नवम्बर 2019 से 24 दिसम्बर 2019 मंगलवार तक दावे-आपत्ति किये जा सकेंगे. प्राप्त दावे-आपत्ति का निराकरण करने के लिए 10 जनवरी 2020 शुक्रवार तक की तारीख निर्धारित की गई है. निर्वाचक नामावलियों की अनुपूरक सूची 17 जनवरी 20120 तक तैयार कर ली जाएगी. इसके पश्चात 20 जनवरी 2020 सोमवार को मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस संदर्भ में प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग से जारी निर्देश और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है.