कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अम्बेडकर प्रतिमा लगाने की मांग के साथ एक विवाद उपज गया है,जो सीधे अम्बेडकर vs सर बीएन राऊ में बदल गया है। ऐसे में 15 अक्टूबर उग्र प्रदर्शन के एलान पर प्रशासन अलर्ट हो गया है, कलेक्टर रुचिका चौहान ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।
READ MORE: अस्पताल प्रबंधक पर दुष्कर्म का आरोप: नौकरी का झांसा देकर महिला को बनाया हवस का शिकार, पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई FIR
जिले में धरना,प्रदर्शन,रैली और जुलूस पर रोक लगा दी गयी है। सोशल मीडिया पर जाति,समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी पर सख्त कार्रवाई भी तय है। इसके अलावा भड़काऊ मैसेज फॉरवर्ड करने भी प्रशासन एक्शन लेगा, आपको बता दे कि 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा के घर पर जूते फेंकने का एलान किया गया है। आजाद समाज पार्टी सहित अन्य संगठनों द्वारा किये गए इस एलान के बाद से क्षेत्र में जातिगत हिंसा उपद्रव की संभावना बढ़ गयी है।
READ MORE: MP में ड्रग कानून एनफोर्समेंट: नशीली दवाओं के दुरुपयोग रोकने के लिए बनी हाई लेवल कमेटी, चीफ सेक्रेटरी बने अध्यक्ष
वहीं दूसरी ओर एड अनिल मिश्रा के समर्थन में भी कई सवर्ण सामाजिक संगठन उतर आए है। दोनों ओर से सोशल मीडिया पर हजारों लाखो की संख्या में ग्वालियर में जुटने का कॉल किया जा रहा है। जिसमे जूते फेंकने वालो को जूतों से जवाब देने का भी जिक्र है। ऐसे में जातिगत उपद्रव, हिंसा की सम्भवनाओ को देखते हुए प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश आगामी 02 महीने तक प्रभावी रहेगा। गौरतलब है की एडवोकेट अनिल मिश्रा द्वारा अम्बेडकर को न मानने और उन्हें अंग्रेजो का एजेंट बताने का बयान हाल ही में दिया था। जिसके बाद अम्बेडकर समर्थकों की शिकायत पर अनिल मिश्रा के खिलाफ ग्वालियर सहित महाराष्ट्र में FIR हुई है। जबकि ग्वालियर, मध्यप्रदेश और देश मे कई राज्यों में वकील और स्वर्ण संगठन अनिल मिश्रा पर हुई FIR को निरस्त करने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे है।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें