Amritsar Rally and Firing Ban: अमृतसर. हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने अमृतसर में कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी हैं. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रोहित गुप्ता ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (BNS) 2023 की धारा 163 के तहत जिले में सख्त प्रतिबंध लगाए हैं.

आदेश के अनुसार, अमृतसर (ग्रामीण) क्षेत्र में पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने, रोष रैलियों, धरनों, प्रदर्शनों और नारेबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन ने कहा कि कुछ राजनीतिक संगठन लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका है.

यह आदेश 6 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा और सभी के लिए इसका पालन अनिवार्य होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मैरिज पैलेसों और धार्मिक स्थलों पर हथियार लेकर चलना, हवा में फायरिंग करना या सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना अब पूरी तरह प्रतिबंधित है. प्रशासन का कहना है कि ऐसे कृत्य कानून-व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए यह कदम जरूरी है.

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Amritsar Rally and Firing Ban

Amritsar Rally and Firing Ban
(File photo of Rohit Gupta)

सीमा क्षेत्र में लगी रोक (Amritsar Rally and Firing Ban)

अमृतसर में भारत-पाक सीमा के 500 मीटर दायरे में रात 8:30 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. यह कदम सीमा सुरक्षा और देश की अमन-चैन बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि अवांछित तत्वों की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके.

इसके अलावा ब्यास असला-भंडार के 1000 वर्ग गज के दायरे में ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग और किसी भी प्रकार के अनाधिकृत निर्माण कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह आदेश संभावित अप्रिय घटनाओं से बचाव और मानव जीवन व सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से जारी किया गया है.

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सड़कों पर रेलिंग और डिवाइडर तोड़ने पर भी रोक (Amritsar Rally and Firing Ban)

शहर की सड़कों और पुलों पर रेलिंग या डिवाइडर तोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. कई बार लोग अस्थायी रास्ता बनाने के लिए डिवाइडर तोड़ देते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है. अब ऐसे कार्यों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

स्कूली वाहनों को लेकर निर्देश (Amritsar Rally and Firing Ban)

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी वाहन या ऑटो-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक बच्चों को स्कूल नहीं ले जाएगा. स्कूल प्रिंसिपल और मुख्याध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अभिभावकों को इस नियम के बारे में जागरूक करें, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को रोका जा सके.

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