वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर. ट्रैक्टरों में लगे डबल केज व्हील, दोहरी जालीदार बड़े पिछले पहिए के प्रयोग पर रोक लगाने संबंधी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह याचिका त्रिलोचन पटेल बनाम राज्य शासन के नाम से दायर की गई है. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट तलब की थी. इसके पालन में लोक निर्माण विभाग के सचिव ने अदालत में अपना व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत किया. मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी.
इसे भी पढ़ें : BIG BREAKING: 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली भूपति समेत 60 नक्सलियों ने किया सरेंडर, छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में था मोस्ट वांटेड


हलफनामे में सचिव ने बताया कि अदालत के 24 सितंबर 2025 के आदेश के पालन में राज्य सरकार ने 8 अक्टूबर 2025 को परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर के माध्यम से सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. जिन ट्रैक्टरों में डबल केज व्हील लगे हैं, उनका टार और सीमेंटेड सड़कों पर संचालन प्रतिबंधित किया जाए. ऐसे वाहनों पर मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए. जिला प्रशासन की सहायता से इस पर सख्त निगरानी रखी जाए. जनता में जागरूकता लाने के लिए समाचारों और अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाए.
सचिव ने हलफनामे में कहा कि डबल केज व्हील से सुसज्जित ट्रैक्टर न केवल सड़कों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है. उन्होंने कहा कि ये सड़कें जनता के पैसों से बनाई गई हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है.
उन्होंने आगे कहा कि परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों पर नियंत्रण के लिए संवेदनशील और सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और किसानों व वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे ऐसे पहियों वाले ट्रैक्टर सार्वजनिक सड़कों पर न चलाएं. 10 अक्टूबर 2025 को परिवहन विभाग को पत्र भेजकर संबंधित वाहनों और उनके मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि उन्हें सरकार के हलफनामे की प्रति अभी मिली है. इस पर अदालत ने उन्हें दो सप्ताह का समय दिया है ताकि वे अपना प्रतिवाद दाखिल कर सकें.
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें