देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने दिवाली 2025 के दौरान ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यह छूट 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक लागू रहेगी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए इस अनुमति की मांग की थी और इसे आस्था का विषय बताया था। अदालत ने इस मामले में शर्तें रखते हुए सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी, जिससे पर्यावरण और वायु गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव कम हो सके।

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति संबंधी फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रा की पीठ द्वारा दिया है। आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल उन ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिन्हें नेशनल इन्वॉयरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (PESO) द्वारा प्रमाणित किया गया हो। अदालत ने कहा कि ग्रीन पटाखों को मंजूरी देते समय संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है. यानी आतिशबाजी की इजाजत दी जाए, लेकिन पर्यावरण और वायु गुणवत्ता के साथ समझौता न हो।

और क्या-क्या शर्तें?

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल का समय भी निर्धारित किया है।

सुबह: 6 बजे से 7 बजे तक

शाम: 8 बजे से 10 बजे तक

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बाहर से पटाखे लाने पर प्रतिबंध भी लगाया है। आदेश में अदालत ने कहा कि पटाखों की तस्करी दिल्ली-एनसीआर में होती है और बाहरी पटाखे ग्रीन पटाखों की तुलना में ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। यदि किसी दुकान या निर्माता के पास नकली ग्रीन पटाखे पाए जाते हैं, तो उनका लाइसेंस तुरंत सस्पेंड किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को पेट्रोलिंग और निगरानी के लिए निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि:

पुलिस को पेट्रोलिंग टीमों का गठन करना होगा।

केवल मंजूरी प्राप्त ग्रीन पटाखों की ही बिक्री की अनुमति होगी।

बिक्री पर QR कोड होना अनिवार्य होगा, जिससे प्रमाणिकता और ट्रैकिंग सुनिश्चित हो सके।

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के बाद प्रदूषण निगरानी के लिए निर्देश दिए हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और एनसीआर के प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को

दिवाली के बाद हवा और पर्यावरण पर हुए प्रदूषण की रिपोर्ट अदालत को प्रस्तुत करनी होगी।

दिल्ली सरकार क्या बोली

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रीन पटाखों को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है। साथ ही, यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।

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