प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि बोर्ड जिला प्रशासन की सहायता से अवैध संचालित ईंट भट्ठे को बंद करे. ये आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने अनुराग सिंह की जनहित याचिका पर अधिवक्ता शेख मुअज्जम इमाम को सुनकर दिया है.

याचिका के मुताबिक ईंट भट्ठा बोर्ड की अनुमति के बगैर अवैध रूप से चल रहा है. पास में प्राइमरी स्कूल भी है. नियमानुसार ऐसे स्थान पर ईंट भट्ठा नहीं चलाया जा सकता. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने माना कि ईंट भट्ठा चलाने की उससे अनुमति नहीं ली गई है.

इसे भी पढ़ें : सपा ने मैदान में उतारे 2 और MLC प्रत्याशी, हाजी मोहम्मद और शशांक यादव को दिया टिकट

साथ ही कहा कि जिला प्रशासन की मदद लेकर कार्रवाई की जाएगी. इस पर कोर्ट ने कहा कि बोर्ड की जानकारी मे आ गया है तो उम्मीद है प्रशासन की सहायता से अगली सुनवाई तक ईंट भट्ठे पर कार्रवाई की जाएगी.