सत्यपाल सिंह राजपूत, रायपुर। पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में आडियोमैट्री टेक्नीशियन पद पर नियुक्ति के लिए नियम का उल्लंघन करने का पैरामेडिकल संघ ने आरोप लगाया है. नियमानुसार राज्य पैरा मेडिकल काउंसिल से पंजीबद्ध होने के बाद ही आवेदक योग्य होगा, लेकिन इसे दरकिनार कर दूसरे राज्य में संचालित बीएएसएलपी और डीएचएलएस डिग्री-डिप्लोमाधारियों को जगह दी गई है.
पैरामेडिकल संघ के अध्यक्ष नरेश साहू ने बताया कि राज्य में इस पद के लिए योग्य सैकड़ों लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं. इस पद के लिए प्रदेश के 50 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया, लेकिन ज़िम्मेदार अधिकारी नियम विरुद्ध भर्ती आदेश निकाल कर इस पद का सौदा करते हुए दूसरे राज्य के उम्मीदवारों को जगह दी गई है. इसकी शिकायत स्वास्थ्य मंत्री के अलावा डायरेक्टर चिकित्सा शिक्षा आदिले से की गई, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई और गलत नियम से भर्ती करने का आदेश निकाल दिया गया है.
डीएमई ने बताया की इस पद के लिए जो सब्जेक्ट मांगा गया है, वो छत्तीसगढ़ में है ही नहीं और अन्य राज्यों में बंद हो चुका है. मुझे जैसे शिकायत मिली थी मैंने संबंधित विभाग से जानकारी मांगी है, उसके हिसाब से ये भर्ती लेटर जारी किया गया है. अब हम क्या कर सकते हैं कि भर्ती अधिनियम में ही गलती है इसलिए बाहरी कैंडिडेट को मौक़ा दिया गया है. राज्य के कैंडिडेट को मौक़ा नहीं देने पर उन्होंने कहा कि किसी ने आवेदन ही नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ ही उन्होंने भर्ती नियम में संशोधन कराने की बात कही.