मुकेश सेन, टीकमगढ़। मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों बृजेंद्र यादव और मृतक की पत्नी राखी यादव को आजीवन कारावास सहित 5-5 हजार रुपए अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।

18 अक्टूबर महाकाल भस्म आरती: बाबा महाकालेश्वर के मस्तक पर बेलपत्र अर्पित कर दिव्य श्रृंगार,

पत्नी और उसके प्रेमी को आरोपी बनाया था

दरअसल जिले में 19 महीने पहले एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, जहां कुर्रई गांव निवासी सुशील यादव का शव 13 अप्रैल 2024 को झांसी टीकमगढ़ रोड पर स्थिति पूनोल नाले के पास पत्थरों से कुचलकर सुशील यादव हत्या कर दी गई थी, इस मामले में पुलिस नें जांच करते हुए उसकी पत्नी राखी यादव और उसके प्रेमी बृजेंद्र यादव को आरोपी बनाया था।

MP Weather: धनतेरस पर बदला मौसम का मिजाज, इंदौर संभाग में हल्की बारिश, दीवाली के बाद तेज सर्दी की चेतावनी

टीकमगढ़ जिला सत्र न्यायाधीश प्रवीणा व्यास ने हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर अपना फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी श्रवण खरे जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने दी।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H