दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने सरोजिनी नगर मार्केट में बढ़ते अवैध निर्माण को लेकर नाराजगी जताई है और नई दिल्ली नगर पालिक परिषद (NDMC) को ठोस कार्रवाई नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एनडीएमसी को नीति लागू करने से पहले अवैध निर्माण पर दुरुपयोग शुल्क (मिसयूज चार्ज) नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने कहा कि पहले नीति और प्रक्रिया को कानूनी रूप से सुसंगत बनाना आवश्यक है।

जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने सरोजिनी नगर मार्केट में बढ़ते अवैध निर्माण को लेकर एनडीएमसी के रवैये पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस भीड़भाड़ वाले बाजार में कई दुकानों में अवैध निर्माण हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद एनडीएमसी ने कार्रवाई नहीं की। अदालत ने टिप्पणी की कि विभाग ठोस नीति लाने के नाम पर अपने कर्तव्यों से बच रहा है और इस बहाने के तहत दुकानदारों से दुकान के दुरुपयोग शुल्क (मिसयूज चार्ज) नहीं वसूल सकता, क्योंकि एनडीएमसी भी इस मामले में दोषी है। कोर्ट ने यह भी बताया कि यह कोई नए निर्माण नहीं हैं। पहले से मौजूद दुकानों के ऊपर बने हिस्सों में रिहायशी उपयोग के कारण कई बदलाव किए गए हैं, जिससे मामला और जटिल हो गया है।

मंत्रालय के निर्देश पर बना रहे नीति

इस पर एनडीएमसी के वकील ने बेंच को बताया कि शहरी विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार के कार्यालय की ओर से दिए गए आदेश के अनुसार, उन्हें एक-एक कर कार्रवाई करने के बजाय पूरे बाजार में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ एक व्यापक नीति तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

 ‘घर को दुकान में बदला’

इस मामले में दायर याचिका में बताया गया है कि सरोजिनी नगर बाजार में दुकान के ऊपर रिहायशी क्षेत्र दिया गया है, लेकिन दुकानदार ने पिछले आंगन को अवैध रूप से ढक दिया। इसके अलावा, शौचालय परिसर को तोड़कर इसे एक अलग दुकान के रूप में इस्तेमाल किया गया। अदालत ने कहा कि यह कोई नए निर्माण नहीं हैं, बल्कि पहले से मौजूद दुकानों में किए गए बदलाव मामले को और जटिल बनाते हैं।

जल्द बनाएं नियम

इस पर एनडीएमसी के वकील ने बताया कि दुकानों के ऊपर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की नीति अभी प्रक्रिया में है और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिए कि एनडीएमसी अपनी अतिक्रमण नीति को अंतिम रूप दे और उसे लागू करे, ताकि आगे से ऐसे अवैध निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

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