कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए ग्वालियर में भी जिला प्रशासन ने पटाखों के चलाये जाने और उसकी समय सीमा सहित अन्य दिशा निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं हरित अधिकरण के आदेशों के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कर दीपावली पर्व पर पटाखों का निर्माण, विक्रय एवं उपयोग कराने के लिये कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आदेशों का पालन कराने के निर्देश
कलेक्टर के जारी दिशा निर्देश के अनुसार पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, जिला पंचायत के सीईओ, जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के सीईओ, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्थायी आतिशबाजी विक्रेता संघ, फुटकर विक्रेता संघ सहित सभी संबंधित अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय एवं हरित अधिकरण के आदेशों का पालन कराने के आदेश दिए हैं।
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ग्रीन पटाखों का उपयोग
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी दिशा – निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि दीपावली पर्व पर रात 08:00 से रात 10:00 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग सकता है। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित है।
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NEERI के पोर्टल पर पंजीकृत निर्माता की सूची
ग्रीन पटाखों के संबंध में Petroleum & Explosive Safety Organisation (PESO) व National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) द्वारा स्वेच्छिक वर्गीकरण किया जाता है। जिसमें पटाखो के पैकिंग पर “लोगो” प्रिंट रहता है। साथ ही पंजीकृत निर्माताओं की सूची NEERI की वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस “लोगो” को स्केन करने पर पटाखों के पंजीकृत निर्माताकर्ता का विवरण उपलब्ध हो जाता हैं। ग्रीन पटाखों के Petroleum & Explosive Safety Organisation (PESO) व National Environmental Engineering Research Insitiute (NEERI) के पोर्टल पर पंजीकृत निर्माताकर्ताओं की सूची उपलब्ध हैं।

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