गौरव जैन, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. हत्या के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त गणेश उर्फ गन्ने बैगा पिता कैलाश बैगा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने सुनाया। साथ ही आरोपी पर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। पूरा मामला गौरेला थाना के ग्राम सिंगलटोला का है।
जानकारी के अनुसार, यह मामला 30 अगस्त 2023 की शाम करीब छह बजे ग्राम सिंगलटोला थाना गौरेला का है। आरोपी गणेश उर्फ गन्ने अपनी बहन से झगड़ा कर रहा था, तभी पड़ोसी विजय बैगा बीच-बचाव करने पहुंचा। विवाद के दौरान गणेश ने अपने पास रखे बकरे काटने वाले चाकू से विजय के पेट पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बीच-बचाव करने पहुंचे विजय के भाई अजय बैगा को भी गणेश ने जान से मारने की नीयत से चाकू मारा, जिससे वह घायल हो गया था।

घटना के बाद घायल अजय और परिजनों ने विजय को लेकर जिला अस्पताल गौरेला पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की, जिसमें गणेश उर्फ गन्ने बैगा को आरोपी बनाया गया। उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 352/2023 धारा 302 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। एडीजे पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने आज साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर गणेश बैगा को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।