Punjab Green Diwali Guidelines: चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए दिवाली पर पटाखों के उपयोग के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी. इन पटाखों में बेरियम साल्ट, एंटीमनी, लिथियम और आर्सेनिक जैसे जहरीले तत्वों का उपयोग नहीं होगा. साथ ही, पटाखों की लड़ी (सीरियल क्रैकर्स) की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
सरकार ने सामुदायिक स्तर पर पटाखे जलाने पर जोर दिया है ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके. पर्यावरण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के अनुरूप इन नियमों को लागू करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है. फायर ब्रिगेड विभाग को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके.
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Punjab Green Diwali Guidelines
गुरपुरब, क्रिसमस और नववर्ष पर भी सीमित अनुमति (Punjab Green Diwali Guidelines)
गुरपुरब (5 नवंबर) को सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी. वहीं, क्रिसमस (25-26 दिसंबर) और नववर्ष (31 दिसंबर-1 जनवरी) पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखों के उपयोग की छूट दी गई है.
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वायु प्रदूषण पर विशेष नजर (Punjab Green Diwali Guidelines)
पंजाब में दिवाली से पहले ही वायु गुणवत्ता खराब होने लगी है. हाल ही में बठिंडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 281 दर्ज किया गया, जो चिंताजनक है. प्रदूषण के हॉटस्पॉट शहरों जैसे डेराबसी, गोबिंदगढ़, जालंधर, खन्ना, लुधियाना, नया नंगल, पठानकोट, पटियाला और अमृतसर में विशेष निगरानी रखी जाएगी. इन शहरों को केंद्र सरकार ने ‘नॉन-अटेनमेंट सिटीज’ की सूची में शामिल किया है, जो लगातार पांच साल तक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर पाए हैं.
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