बैंक के अपने खाते में अब आप चार नॉमिनी तक बना सकेंगे. वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि नई व्यवस्था एक नवंबर 2025 से लागू हो जाएगी. बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत खातों में व्यक्तियों के नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान अगले माह से लागू हो जाएगा. यह अधिनियम 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था. इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और 1980 सहित पांच कानूनों में कुल 19 संशोधन किए गए हैं.

कैसे बनाएं नॉमिनी?

वित्त मंत्रालय के मुताबिक इन संशोधनों के बाद बैंक ग्राहक अपने खातों में एक साथ या क्रमवार ढंग से चार व्यक्तियों तक को नॉमिनी बना सकते हैं. इससे खाताधारक या उनके वैध उत्तराधिकारियों को दावा निपटान में सुविधा होगी.

चारों नॉमिनी की हिस्सेदारी भी तय कर सकेंगे

मंत्रालय के मुताबिक खाता नामांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ग्राहक प्रत्येक नॉमिनी का हिस्सा या प्रतिशत भी निर्धारित कर सकेंगे ताकि कुल हिस्सेदारी 100 प्रतिशत हो और किसी भी तरह के विवाद की गुंजाइश न रहे.

लॉकर के लिए देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट

बैंक में सुरक्षित रखी वस्तुओं और लॉकर के लिए केवल क्रमवार नामांकन की ही मंजूरी दी गई है. इसका मतलब है कि एक नामित व्यक्ति के निधन के बाद ही अगला नामित व्यक्ति उसका अधिकार प्राप्त करेगा.

सरकार बोली- इससे निपटारा और उत्तराधिकार में क्लेरिटी रहेगी

मंत्रालय ने कहा, ‘ग्राहक चार नॉमिनी बना सकते हैं और हर नॉमिनी का हिस्सा या प्रतिशत तय कर सकते हैं. इससे सभी नॉमिनी के बीच ट्रांसपैरेंट बंटवारा होगा. जो लोग डिपॉजिट, सेफ कस्टडी में सामान या लॉकर रखते हैं, वो चार नॉमिनी बना सकते हैं. अगर ऊपर वाला नॉमिनी नहीं रहा, तो अगला नॉमिनी काम करेगा. इससे निपटारा और उत्तराधिकार में क्लेरिटी रहेगी. अगले महीने से लागू हो रहे बैंकिंग कंपनियां (नॉमिनेशन) नियम 2025 में नॉमिनेशन बनाने, रद्द करने या एक से ज्यादा नॉमिनी तय करने के लिए प्रोसेस औरस फॉर्म होंगे जल्द जारी होंगे.’

इन बदलाव से आम आदमी को क्या मिलेगा?

  • बैंकों का कामकाज ज्यादा पारदर्शी और तेज होगा.
  • आपके पैसे और लॉकर की सुरक्षा बढ़ेगी.
  • नॉमिनेशन के नए नियमों से आपके परिवार को आसानी होगी.
  • पुराने नियमों को आज के समय के हिसाब से अपडेट किया गया है, जिससे बैंकिंग अनुभव बेहतर होगा.

नॉमिनी का मतलब क्या है?

नॉमिनी का मतलब वह व्यक्ति है, जिनका नाम बैंक खाते, निवेश या बीमा में नॉमिनी के तौर पर जुड़ा होता है और संबंधित व्यक्ति के अचानक निधन पर वह निवेश राशि क्लेम करने का हकदार होता है.

मृत्‍यु के बाद नॉमिनी पैसों को क्‍लेम करेगा, लेकिन राशि नॉमिनी को तभी मिलेगी, जब उसमें कोई विवाद न हो. अगर मरने वाले के उत्‍तराधिकारी हैं, तो वे अपने हक के लिए उस राशि के लिए दावा कर सकते हैं. ऐसे में उसे राशि या प्रॉपर्टी के हिस्‍से सभी कानूनी वारिसों में बराबर बंटेंगे.

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m