महासमुंद। कलेक्टर के निर्देश पर महासमुंद जिले में अवैध रूप से चल रहे क्लीनिक और नर्सिंग होम्स पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. इसी क्रम में बुधवार को वार्ड नंबर 24 कुम्हारपारा स्थित ‘श्री राम केयर क्लीनिक’ पर राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की.

निरीक्षण के दौरान क्लीनिक संचालक एस.एन. गुप्ता नर्सिंग होम एक्ट के तहत आवश्यक संचालन लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके. जांच में यह भी पाया गया कि क्लीनिक में एलोपैथिक दवाइयों का स्टॉक और खरीद से संबंधित रेकॉर्ड मौजूद नहीं था. नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन पर टीम ने बिना लाइसेंस के संचालित क्लीनिक को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया.

जांच दल में तहसीलदार जुगल किशोर पटेल, बीएमओ डॉ. विकास चंद्राकर, एनएचए के नोडल अधिकारी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर और चिकित्सा अधिकारी डॉ. घनश्याम साहू शामिल थे.