लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के हित में बड़ा निर्णय लिया है.
राज्य के भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना में आर्थिक सहायता राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है. अब सामान्य विवाह के लिए 65,000, अन्तर्जातीय विवाह के लिए 75,000 और सामूहिक विवाह के लिए 85,000 प्रति जोड़े की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अतिरिक्त 15,000 आयोजन के लिए पृथक से उपलब्ध कराया जाएगा.

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कन्यादान का फर्ज निभा रहे सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि श्रमिक परिवार समाज की रीढ़ हैं. उनकी बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग देना सरकार का मानवीय कर्तव्य है. सरकार का प्रयास है कि कोई भी श्रमिक बेटी बिना चिंता के अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर सके. इसी क्रम में सामूहिक विवाह कार्यक्रमों की संपूर्ण व्यवस्था श्रम विभाग एवं बोर्ड द्वारा की जाएगी, ताकि श्रमिक परिवारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. विवाह आयोजन में सुरक्षा, आवास, परिवहन और भोजन की सभी व्यवस्थाएं विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी.

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1.88 करोड़ से अधिक पंजीकृत श्रमिक होंगे लाभान्वित

बोर्ड की सचिव पूजा यादव ने बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का उद्देश्य हर पंजीकृत श्रमिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. कन्या विवाह सहायता राशि में वृद्धि से श्रमिक परिवारों को सीधा और ठोस लाभ मिलेगा. वर्तमान में 1.88 करोड़ से अधिक श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत हैं.

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सुविधाजनक और निःशुल्क आवेदन प्रक्रिया

पंजीकृत श्रमिक मात्र 20 एकमुश्त पंजीकरण शुल्क और 20 वार्षिक अंशदान देकर योजनाओं के पात्र बन सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन और निःशुल्क है — श्रमिक www.upbocwboard.in वेबसाइट या जन सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

श्रमिकों के लिए बोर्ड द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाएं

बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं—

▪️जन्म सहायता: पुत्र जन्म पर ₹20,000, पुत्री जन्म पर ₹25,000 और ₹2.50 लाख की सावधि जमा राशि.

▪️शिक्षा सहायता: कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक ₹2,000 से ₹1,00,000 तक की धनराशि एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति.

▪️गंभीर बीमारी सहायता: चिकित्सा पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति.

▪️पेंशन सहायता: पात्रता अनुसार प्रति माह ₹1,000 की आर्थिक सहायता.

▪️दिव्यांगता/मृत्यु सहायता: ₹2,00,000 से ₹5,00,000 तक की आर्थिक मदद श्रमिक के आश्रितों को प्रदान की जाती है.

अब तक बोर्ड द्वारा 18,94,797 आवेदनों पर ₹6336.61 करोड़ की धनराशि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जा चुकी है.