Bihar Election 2025 Phases 1: कोई वोट देने से रोके तो कितनी मिल सकती है सजा? जाने नियम

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण शुरू हो चुका है.

इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर कोई वोट डालने से रोके तो उसे क्या सजा मिल सकती है.

मतदान एक संवैधानिक अधिकार है. इसी के साथ कोई भी नागरिक के इस अधिकार का इस्तेमाल करने की क्षमता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता.

चाहे फिर हस्तक्षेप शारीरिक हो, मौखिक हो या फिर किसी भी तरीके से हो, यह चुनावी भ्रष्टाचार के अंदर आता है

भारतीय कानून इसे एक आपराधिक कृत्य मानता है क्योंकि यह लोकतंत्र की अखंडता को कमजोर करता है.

भारत में चुनावों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कानून बनाया गया है. इसका नाम है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951.

यह अधिनियम चुनाव संचालन के तरीके को तय करता है और चुनावी अपराधों को साफ तौर से परिभाषित करता है.

इसमें रिश्वतखोरी, धमकी और किसी को मतदान करने से रोकना शामिल है.

मतदाता की स्वतंत्रता में बाधा डालने वाला कोई भी काम भ्रष्ट आचरण माना जाता है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है.