दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर की फरलो याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। खोखर ने कोर्ट में याचिका दायर कर 21 दिनों की फरलो (अस्थायी रिहाई) की मांग की है, ताकि वह अपने परिवार से मिल सकें और अपने सामाजिक संबंधों को निभा सकें। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की बेंच ने दिल्ली सरकार से इस संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की है।

सरकार ने ठुकराई अर्जी, खोखर ने ठोका हाईकोर्ट का दरवाजा

984 के सिख विरोधी दंगों में दिल्ली कैंट क्षेत्र में 1-2 नवंबर 1984 को पांच सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारे में आगजनी के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर ने फरलो (अस्थायी रिहाई) की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

उनकी यह याचिका पहले दिल्ली सरकार ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। खोखर का तर्क है कि उन्हें इससे पहले भी कई बार फरलो मिल चुकी है और वे हर बार समय पर वापस जेल लौटे हैं, इसलिए इस बार भी उन्हें अपने परिवार से मिलने और सामाजिक दायित्व निभाने के लिए 21 दिन की फरलो दी जानी चाहिए।

41 साल बाद भी न्याय की जंग, क्या मिलेगी राहत?

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के उन काले दिनों की याद आज भी सिख समुदाय के जख्मों में ताज़ा है। दिल्ली कैंट के इस मामले में बलवान खोखर को 2013 में ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा। इसी केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को भी दोषी ठहराया गया था। अब 66 साल की उम्र में खोखर स्वास्थ्य समस्याओं और पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देकर 21 दिन की फरलो की मांग कर रहे हैं।

अदालत ने फिलहाल दिल्ली सरकार से जवाब तलब कर मामला 17 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या यह याचिका उन्हें जेल से कुछ समय बाहर रहने की राहत दिला पाएगी, या 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय की यह लड़ाई और लंबी होने वाली है. इसका जवाब अगली सुनवाई में सामने आएगा।

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