दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने स्पष्ट किया है कि किसी विश्वविद्यालय को नया काउंसलिंग राउंड(counselling round) आयोजित करने का आदेश नहीं दिया जा सकता, भले ही कुछ सीटें खाली रह गई हों। अदालत ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया को एक निश्चित समय पर समाप्त होना चाहिए और इसे अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता।

दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने स्पष्ट किया है कि किसी विश्वविद्यालय को नया काउंसलिंग राउंड आयोजित करने का आदेश नहीं दिया जा सकता, भले ही कुछ सीटें खाली रह गई हों। यह टिप्पणी उस याचिका पर की गई, जिसमें एक अभ्यर्थी ने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) से एलएलबी कोर्स में एडमिशन के लिए स्पॉट 5वें राउंड की काउंसलिंग कराने का निर्देश देने की मांग की थी।

अदालत ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया को एक निश्चित समय पर समाप्त होना चाहिए और इसे अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता। इससे यह सुनिश्चित होता है कि शैक्षणिक समय-सारणी और प्रवेश प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनी रहे।

यह टिप्पणी उस याचिका पर की गई, जिसमें एक ओबीसी श्रेणी का अभ्यर्थी ने एलएलबी कोर्स में स्पॉट 5वें राउंड की काउंसलिंग कराने की मांग की थी। अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि DU ने स्पॉट चौथे राउंड (12 सितंबर को समाप्त) के बाद 98 सीटों की स्थिति जानबूझकर छिपाई, जिनमें से कई सीटें अब भी खाली हैं। उसने विश्वविद्यालय से ओबीसी श्रेणी की खाली सीटों की जानकारी मांगी थी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि DU की प्रवेश प्रक्रिया 30 सितंबर को समाप्त हो चुकी है, और इसलिए नया काउंसलिंग राउंड आयोजित नहीं किया जा सकता।

साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि अभ्यर्थी ने खुद स्वीकार किया कि उसने CUET-PG 2025 परीक्षा में 151 अंक प्राप्त किए, जबकि ओबीसी श्रेणी में स्पॉट चौथे राउंड की कटऑफ 155 अंक थी। इस आधार पर यह स्पष्ट है कि वह पात्र नहीं था।

पीठ ने आगे कहा कि यदि ऐसे निर्देश जारी कर दिए जाएं तो यह अराजक और अंतहीन स्थिति पैदा कर देगा। हर अपात्र उम्मीदवार अदालत में आकर यह मांग करेगा कि जब तक सभी सीटें भर नहीं जातीं, विश्वविद्यालय को काउंसलिंग कराते रहना चाहिए, चाहे उसके अंक कितने भी हों। अदालतों को प्रशासनिक विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करके ऐसे बेवजह के मुद्दों को अनिश्चितकाल तक नहीं बढ़ाना चाहिए।

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