रायपुर- नागरिक आपूर्ति निगम में प्रबंध सचालक रहने के दौरान सहायक प्रबंधकों की सीधी भर्ती के मामले में ईओडब्ल्यू ने आईएफएस अधिकारी कौशलेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बताते हैं कि सहायक प्रबंधकों का पद पदोन्नति का पद था, लेकिन नियम कायदों को ताक पर रखते हुए सीधी नियुक्ति कर दी गई थी.
2012 में नागरिक आपूर्ति निगम में सहायक प्रबंधकों के 12 पदों के लिए सीधी भर्ती किए जाने संबंधी विज्ञापन जारी किया गया था. बताया जाता है कि उस वक्त भी इस पूरे मामले की शिकायत शासन स्तर पर की गई थी, बावजूद इसके भर्ती कर दी गई. बाद में हुई जांच के बाद साल 2014 में सहायक प्रबंधकों की नियुक्तियों को अवैध मानते हुए इसे निरस्त कर दिया गया. साथ ही नियम को ताक पर की गई भर्ती में दोषी मानते हुए एम एल प्रसाद और के एस श्रेय के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन कौशलेंद्र सिंह के खिलाफ ये कहते हुए कार्रवाई नहीं की गई थी, वह प्रतिनियुक्ति पर हैं.
कौशलेंद्र सिंह पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कौशलेंद्र सिंह के खिलाफ मामला कायम करने का निर्देश जारी किया था. कोर्ट के आदेश के बाद ईओडब्ल्यू ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है.