राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिला प्रक्रिया हमेशा से जटिल मानी जाती रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में दाखिले की तुलना में यहां बच्चों का प्रवेश कराना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने निजी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा निदेशालय एडमिशन कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहा है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह के बाद नर्सरी एडमिशन का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा।

1. कितनी सीटों पर एडमिशन होगा?

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी कक्षाओं की सीटों की संख्या हर स्कूल के अनुसार अलग-अलग होती है। शिक्षा निदेशालय (DoE) स्कूलों से यह जानकारी इकट्ठा करता है और एडमिशन प्रक्रिया उसी आधार पर शुरू करता है।

2. शिक्षा निदेशालय क्यों जारी करता है एडमिशन कार्यक्रम?

शिक्षा निदेशालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एडमिशन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। नोटिफिकेशन जारी करने से अभिभावकों को समय पर आवेदन की जानकारी मिलती है। स्कूलों में नियम और प्रक्रिया समान रहती है। सीटों के आवंटन और कटऑफ के मानदंड स्पष्ट होते हैं।

3. एडमिशन प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है?

सूत्रों के मुताबिक, एडमिशन कार्यक्रम दिसंबर के पहले सप्ताह के बाद जारी किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद आवेदन फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

4. इस बार किस उम्र के बच्चों को कौन सी कक्षा मिलेगी?

नर्सरी: 3-4 साल

LKG (एलिमेंट्री): 4-5 साल

UKG: 5-6 साल

1700 स्कूलों में एक लाख से अधिक सीट

राजधानी दिल्ली में लगभग 1700 प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें नर्सरी से पहली कक्षा तक बच्चों का दाखिला दिया जाता है। इस स्तर के एडमिशन को आमतौर पर एंट्री लेवल एडमिशन कहा जाता है। सूत्रों के अनुसार, इन स्कूलों में नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया के तहत लगभग एक लाख से अधिक सीटों पर बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। शिक्षा निदेशालय (DoE) की ओर से इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एडमिशन कार्यक्रम जारी किया जाता है।

शिक्षा निदेशालय क्यों जारी करता है कार्यक्रम

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि शिक्षा निदेशालय (DoE) क्यों एडमिशन कार्यक्रम जारी करता है। इसका जवाब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में छिपा है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने और प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्राइवेट स्कूल केवल निर्धारित मानदंडों और क्राइटेरिया के अनुसार नर्सरी में बच्चों को प्रवेश दे सकते हैं।

कब से शुरू हो सकती है नर्सरी दाखिला प्रक्रिया

राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारियां शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शुरू कर दी हैं। सूत्रों के अनुसार, संभावित तौर पर दिसंबर के पहले सप्ताह में नर्सरी एडमिशन का एडमिशन कार्यक्रम जारी किया जा सकता है। इसके बाद, जनवरी में आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। शिक्षा निदेशालय की इस पहल का उद्देश्य है कि प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो, ताकि अभिभावक समय पर फॉर्म भर सकें और स्कूलों में सीटों का उचित आवंटन हो सके।

नर्सरी दाखिला प्रक्रिया में इस बार 4 कक्षाओं में दाखिला

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया में इस बार बड़ी बदलाव किया गया है। पहले स्कूल तीन कक्षाओं में आवेदन आमंत्रित करते थे. नर्सरी, केजी (LKG/UKG), पहली कक्षा लेकिन शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए चार कक्षाओं में दाखिला आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे नर्सरी, लोअर केजी (LKG), अपर केजी (UKG), पहली कक्षा

जानें किस क्लास में किस उम्र के बच्चे को दाखिला

नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में आयु सीमा का नियम लागू कर दिया गया है। इसके अनुसार नर्सरी: 3 साल की उम्र पूरी कर चुके बच्चे, लोअर केजी (LKG): 4 साल की उम्र के बच्चे, अपर केजी (UKG): 5 साल की उम्र के बच्चे, पहली कक्षा: 6 साल की उम्र पूरी कर चुके बच्चे

आयु सीमा में एक महीने की छूट दे सकेंगे स्कूल

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में आयु सीमा के नियम में इस बार अभिभावकों के लिए राहत का प्रावधान किया गया है।

किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा में एक महीने की छूट दी जा सकेगी।

इस छूट का लाभ अभिभावक अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं।

आयु सीमा की गणना 31 दिसंबर 2026 को आधार मानकर की जाएगी।

छूट देने का अधिकार स्कूलों के पास होगा, ताकि आवश्यकतानुसार बच्चों को प्रवेश दिलाया जा सके।

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