रायपुर। राजधानी रायपुर में नशे की हालत में DJ वाहन चलाने वाले चालक और वाहन मालिक पर कड़ी कार्रवाई की गई है। न्यायालय ने दोनों पर कुल 60,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। यातायात पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई नशे में वाहन चलाने और वाहन में अवैध मॉडिफिकेशन करने पर की गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह एवं सतीश ठाकुर के मार्गदर्शन में हर रात 11 बजे से 2 बजे तक नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान भाठागांव बस स्टैंड के थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह अपने क्षेत्र लाखेनगर–पुरानी बस्ती में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान लगभग 11:37 बजे लाखेनगर चौक पर चंदू धुमाल वाली माजदा गाड़ी को लहराते हुए चलते देखा गया। वाहन को रोककर चालक की ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई, जिसमें वह नशे की हालत में वाहन चलाता पाया गया।

मालवाहक वाहन में DJ सिस्टम को वाहन की बॉडी के बाहर एंगल लगाकर वेल्डिंग से ऊंचा और लंबा बनाया गया था। वाहन में बिना परिवहन विभाग की अनुमति के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) शर्तों का उल्लंघन करते हुए वेल्डिंग कराकर माजदा वाहन को मॉडिफाई किया गया था। वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका था तथा प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (PUC) भी नहीं था।

इन सभी कारणों से वाहन स्वामी व चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185, 182A(4), 194(1क), 56/192 एवं 190(2) के अंतर्गत कार्रवाई कर इश्तगाशा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा वाहन स्वामी बीना कौशिक पति चंद्रशेखर कौशिक, निवासी भोईपारा, रायपुर के विरुद्ध ₹5,000 तथा वाहन चालक गोपीराम पिता फेलूराम मनहरे, साकिन बंधवापारा, रायपुर के विरुद्ध ₹55,000 — कुल ₹60,000 का अर्थदंड किया गया।

पुलिस की अपील

रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क पर आवागमन के दौरान यातायात नियमों का पालन करें और नशे की हालत में वाहन कदापि न चलाएं। नशे की हालत में वाहन चलाने से चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहता, जिससे हादसे की संभावना बनी रहती है। मालवाहक वाहनों में DJ या साउंड सिस्टम को असुरक्षित तरीके से मॉडिफाई कर उपयोग न करें। न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए वाहन का संचालन करें।