नरेश शर्मा, रायगढ़। जिले में औद्योगिक सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले सात उद्योगों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने जांच के बाद इन कंपनियों पर मोटा जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि उद्योगों में सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही थी, जिसके चलते मजदूरों को काम के दौरान दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ रहा था।


जानकारी के अनुसार, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग रायगढ़ ने जिले में स्थापित कारखानों में कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर किए थे। श्रम न्यायालय रायगढ़ द्वारा अक्टूबर माह में दायर इन आपराधिक प्रकरणों में कारखाना प्रबंधन को दोषी पाए जाने पर 7 उद्योगों पर जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माना लगाए गए उद्योगों के नाम और राशि
औद्योगिक सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले जिन 7 उद्योगों पर जुर्माना लगाया गया है। इनमें मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्रा. लि. पर 21 जून और 1 जुलाई को दायर प्रकरण के आधार पर 3.90 लाख रूपये, मेसर्स एन.आर. इस्पात एंड पावर प्रा. लि. पर 26 सितंबर को दायर प्रकरण में 1.60 लाख रूपये, मेसर्स स्काई एलॉयज एंड पावर लिमिटेड पर 26 सितंबर को दायर प्रकरण में 2.40 लाख रूपये, मेसर्स सिंघल स्टील एंड पावर प्रा. लि. पर 26 सितंबर को दायर प्रकरण में 12 हजार रूपये, मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा. लि. पर 30 जुलाई और 7 अगस्त को दायर प्रकरण में 2.10 लाख रूपये, मेसर्स शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड पर 28 अप्रैल को दायर प्रकरण में 50 हजार रूपये और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, यूनिट-2 पर 1 अक्टूबर को दायर प्रकरण में 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
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