नितिन नामदेव, रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूमि निर्धारण के संबध में सरकार ने आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग ने 13 बिंदुओं का आदेश जारी किया है, जिसमें नगर निगम सीमा, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्र के लिए रेट तय की गई है।

यदि किसी कृषि भूमि को अन्य चीजों में निर्धारण (डायवर्टेड) करते हैं, कृषि भूमि को आवासीय या उद्योग के लिए डायवर्टेड करते हैं, जिसमें 258 की उपधारा को लाते हुए पुनः निर्धारण कर सकते हैं। प्रीमियम की दर में भी बदलाव किया गया है।

पढ़िए आदेश –