हेमंत शर्मा, इंदौर। आरटीओ में अफसरशाही और भ्रष्टाचार का खेल अब न्यायालय तक पहुंच गया है। फैंसी नंबर की नीलामी में सफल बोलीदाता से ₹15,500 वसूलने के बाद भी आरटीओ ने नंबर अलॉट नहीं किया, बल्कि उसकी गाड़ी को मनमर्जी से रूटीन नंबर एमपी-09 BW 6046 जारी कर दिया। इस धांधली के खिलाफ याचिकाकर्ता ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर बेंच) में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने इंदौर आरटीओ को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि —अगर याचिकाकर्ता को फैंसी नंबर का सफल बोलीदाता घोषित किया गया है और उसने पूरी राशि जमा कर दी है, तो वह उस नंबर का हकदार है। ऐसे में उसे कोई और नंबर देना नियमों की खुली अवहेलना है।” अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आरटीओ अधिकारी आवेदन की जांच करें, और यदि उसके दावे सही पाए जाएं तो फैंसी नंबर एमपी-09 एयू 0101 उसे तुरंत जारी किया जाए। अगर किसी कारणवश नंबर जारी नहीं किया जा सकता, तो एक कारण सहित लिखित आदेश जारी किया जाए।
मामले की सच्चाई
याचिकाकर्ता ने 7 अक्टूबर 2025 को 15,000 रुपए की बेस प्राइस और 13 अक्टूबर को 500 रुपए की शेष राशि जमा की थी। 9 अक्टूबर को शाम 5:45 बजे उसे सफल बोलीदाता घोषित किया गया था।इसके बावजूद आरटीओ ने न तो वेबसाइट पर अलॉटमेंट अपलोड किया और न ही मेल भेजा। कई ईमेल और आवेदन देने के बाद भी आरटीओ ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार मामला अदालत पहुंचा — और वहां खुली इंदौर आरटीओ की लापरवाही और फर्जीवाड़े की पोल।
भ्रष्टाचार की जड़ तक मामला
आरटीओ में फैंसी नंबर की नीलामी से हर महीने लाखों रुपए की वसूली होती है, लेकिन आम जनता को उसका हक पाने के लिए कोर्ट की चौखट तक पहुंचना पड़ रहा है। दलालों के जरिए काम कराने वालों को मिनटों में नंबर मिल जाता है, जबकि सीधे प्रक्रिया अपनाने वाले नागरिक को “रूटीन नंबर” थमा दिया जाता है। क्या हाईकोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद परिवहन मंत्री इंदौर आरटीओ के इस भ्रष्ट नेटवर्क पर कार्रवाई करेगा, या फिर फैंसी नंबरों की यह “फर्जी नीलामी” यूं ही चलती रहेगी?


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