हेमंत शर्मा, इंदौर। महू के चर्चित हाइटेंशन ब्लैक बक शिकार मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आरोपी सलमान की जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने अपने आदेश में साफ शब्दों में कहा कि संरक्षित प्रजाति के काले हिरणों की बर्बर हत्या के दृश्य आरोपियों के ही मोबाइल फोन में मौजूद फोटो और वीडियो से पूरी तरह साबित हो रहे हैं। कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध करार देते हुए जमानत देने की किसी भी गुंजाइश को नकार दिया।
कार से 65 किलों मांस हुआ था बरामद
यह मामला पिछले साल उस वक्त सुर्खियों में आया था, जब महू में वन विभाग की टीम ने एक संदिग्ध इनोवा कार को रोका। कार से करीब 65 किलो काला हिरण का मांस बरामद हुआ और चार आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से एक आरोपी सलमान पिछले एक साल से जेल में बंद है। जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे सलमान ने दलील दी कि बरामद मांस से उसका कोई संबंध नहीं और वह सिर्फ गलत समय पर गलत जगह मौजूद था। लेकिन अदालत में विश्नोई समाज (जोधपुर) की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता पंडित करण बैरागी ने आरोपियों के मोबाइल से बरामद वीडियो व फोटो पेश कर सलमान की दलील को ध्वस्त कर दिया।
अवैध हथियारों की बरामदगी ने सलमान के अरमानों पर फेरा पानी
इन सबूतों में आरोपी काले हिरण और चीतल के शवों के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। कोर्ट को बताया गया कि यह कोई एकल घटना नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह का काम है, जो देश के विभिन्न जंगलों में घूमकर संरक्षित वन्यजीवों का शिकार करता है। विश्नोई समाज के वकीलों ने तर्क दिया कि काला हिरण उनकी आस्था का प्रतीक है और आरोपी पिछले कई वर्षों से ऐसे अपराध दोहरा रहे हैं। शिकार में इस्तेमाल अवैध हथियारों की बरामदगी ने भी सलमान की जमानत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कोर्ट ने माना कि एक साल का न्यायिक हिरासत जमानत का आधार नहीं बन सकता, जब डिजिटल सबूत, हथियार और ठोस गवाहियां मौजूद हों।
बता दें कि मंगलवार को बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, आरोपियों के फोन में मौजूद शिकार के दृश्य किसी को भी स्तब्ध कर देने वाले हैं। ऐसे क्रूर कृत्य में लिप्त व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती।
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