Rajasthan News: श्रीगंगानगर. अनूपगढ़ क्षेत्र में करीब दस माह पहले किशोरी का अपहरण कर उससे बलात्कार कर गर्भवती बनाने के मामले में अदालत ने एक युवक को दोषी मानते हुए बीस साल कठोर कारावास व सत्तर हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अदालत ने पीड़ित को पांच लाख रुपए की रकम प्रतिकर के रूप में देने के आदेश किए हैं। यह निर्णय शनिवार को पोक्सो प्रकरण की स्पेशल कोर्ट संख्या दो ने सुनाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीर सिंह बराड़ के मुताबिक गत 25 जनवरी को अनूपगढ़ थाने में एक महिला ने परिवाद दिया कि उसकी सत्रह वर्षीय भतीजी 20 जनवरी की रात घर से अचानक लापता हो गई। उसे शक है कि गणेश, वकील व बिशन ने उसका अपहरण किया है। पुलिस ने जांच के बाद नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी अनूपगढ़ क्षेत्र चक 17 ए निवासी गणेश नायक को पकड़ा।
जांच में पता चला कि आरोपी गणेश जान पहचान होने से नाबालिग से बातें करता था। गणेश का रिश्ता तय होने पर उसने दोस्तों से कुछ रकम उधार लेकर घर छोड़ा और शादी का झांसा देकर पीड़िता को अपने साथ ले गया। वे एक कमरे में रुके और जहां आरोपी ने पीड़िता से बलात्कार किया।
इसके बाद उसे पंजाब के एक गांव में ले गया। जहां फिर उससे बलात्कार किया। आरोपी के पास रुपए खत्म होने पर उसने गांव के सरपंच से संपर्क किया तो सरपंच ने इन दोनों को पुलिस के समक्ष पेश कर दिया। पुलिस ने मेडिकल मुआयना कराया तो पीड़िता गर्भवती थी। पुलिस ने आरोपी गणेश के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया और अन्य आरोपियों को जांच में क्लीन चिट दे दी। अदालत ने गणेश नायक को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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