शब्बीर अहमद, भोपाल। भोपालवासियों के लिए जरूरी खबर है। मकान, होटल और रिसॉर्ट मालिकों को रेंट पर देने से पहले किराएदार की पूरी जानकारी देनी होगी। पुलिस सिटिजन एप पर जानकारी देना होगा। दरअसल, राजधानी में बड़ी संख्या में लोग रोजगार, स्वास्थ्य, व्यावसायिक और शिक्षा के लिए आते हैं। कई बार इनकी आड़ में आतंकवाद और कट्टरपंथी संगठन आकर रहने लगते हैं। इसे देखते हुए पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने आदेश जारी किया है।
- कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते है तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार और पेइंगगेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे।
- पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर में संबंधित थाने या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे।
- किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर देंगे।
- होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसॉर्ट के प्रबंधक, मालिक उनके यहां ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्ट्रर में दर्ज करेंगें व इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर जो भी स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित की जाये उस अनुसार देंगे।
- छात्रावास संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र-छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देंगे।
- ठेकेदार, भवन निर्माणकर्ता निर्माण कार्य में लगे मजदूर, कारीगरों का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देंगे।
- कोई भी ट्रेवल्स एजेंसी अपने वाहन को किसी को भी किराये पर देने के पूर्व उसकी पहचान की तस्दीक कर लेवें, इस पहचान पत्र की छायाप्रति अपने पास संधारित करेंगें और आवश्यक पहचान स्थापित होने के बाद ही वाहन दिया जावे।
- स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पॉर्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये साथ ही उनका आईडी प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाये।
- प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड और अपने स्तर पर नियुक्त किए गये गार्ड की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये साथ ही उनका आईडी प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाये।
- ऑनलाइन शॉपिंग के उद्देश्य के लिये या अन्य किसी प्रयोजन के लिये होम डिलीवरी या कुरियर में काम करने वाले या किसी होटल आदि में ऑनलाइन ऑर्डर घर-घर जाकर सप्लाई करने वाली प्रतिष्ठानों के लिए कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो डिलवरी करने जाते है, संलग्न विहिप प्रारूप में दिए जाकर उनके पहचान से संबंधित दस्तावेज संलग्न दिए जावें।
यह आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।


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