Delhi Air Pollution: दिल्ली में वायु गुणवत्ता पिछले कई दिनों से बेहद खराब है, जिससे लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को निर्देश दिया है कि एनसीआर के सभी स्कूलों में अगले आदेश तक आउटडोर खेल गतिविधियों को रोकें। कोर्ट ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण पर हर महीने सुनवाई की जाएगी। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने बुधवार को यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र ने दलील दी कि नवंबर-दिसंबर में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब होने के बावजूद स्कूलों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।

प्रदूषण को लेकर नियमित निगरानी हो

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में बच्चों को स्कूल भेजना ऐसा है जैसे उन्हें गैस चैंबर में डाल दिया गया हो। इस पर कोर्ट ने CAQM से कहा कि ऐसे खेल आयोजनों को तब तक स्थगित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें जब तक वायु गुणवत्ता सुरक्षित स्तर पर न आ जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता से जुड़े मामलों की मासिक सुनवाई की जाए, ताकि अधिकारियों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निगरानी हो सके।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “जब प्रदूषण अपने चरम पर हो, तब केवल इसकी निगरानी नहीं, बल्कि उपायों के नियमित और सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना जरूरी है। ऐसे मामलों को मासिक आधार पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, ताकि CAQM और MoEFCC द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट रिकॉर्ड में ली जा सके और आवश्यक आदेश पारित किए जा सकें।”

अगली सुनवाई 10 दिसंबर को

सुप्रीम कोर्ट में CJI की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण मामले की सुनवाई की। इस दौरान ASG ने बताया कि केंद्र के पास अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान तैयार हैं। CJI ने पूछा कि डस्ट मिटिगेशन क्या है, जिस पर ASG ने एंटी-स्मॉग गन और धूल नियंत्रण उपायों की जानकारी दी। केंद्र ने साप्ताहिक एक्शन-टेकन रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति भी मांगी, जबकि पिछली सुनवाई में उसे दीर्घकालिक उपाय प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।

CJI जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब मासिक आधार पर दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति की निगरानी करेगा। उन्होंने NCR से जुड़े राज्यों को निर्देश दिए कि वे निर्वाह भत्ते से जुड़े आदेशों को लागू करें और अगले दिन अदालत में रिपोर्ट पेश करें। CJI ने कहा कि वायु प्रदूषण मामले को मासिक रूप से सूचीबद्ध किया जाए, ताकि CAQM द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की जा सके। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

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