दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों (सरस्वती विहार) मामले में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार(Sajaan Kumar) की अपील की सुनवाई के दौरान सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले में एजेंसी से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 जनवरी 2026 के लिए तय की है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कब सुनाई थी सज्जन कुमार को सजा
राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस साल 12 फरवरी 2025 को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के सरस्वती विहार केस में दोषी करार दिया था, जिसके बाद 25 फरवरी 2025 को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इस फैसले को चुनौती देते हुए सज्जन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की है। उनकी ओर से पेश वकील ने कोर्ट में दलील दी कि सज्जन कुमार का नाम शुरुआत में दर्ज की गई FIR में नहीं था, बल्कि मामले की जांच आगे बढ़ने पर बाद में जोड़ा गया।
1 नवंबर 1984 का है मामला
यह मामला 1 नवंबर 1984 का है, जब राजधानी के राज नगर, पश्चिम दिल्ली क्षेत्र में सिख समुदाय के दो सदस्यों सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुणदीप सिंहकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। शाम करीब 4 से 4:30 बजे के बीच एक बड़ी भीड़ लोहे की रॉड, डंडों और ज्वलनशील पदार्थों के साथ पीड़ितों के घर पहुंची थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यह भीड़ सज्जन कुमार के नेतृत्व में आई थी, जो उस समय आउटर दिल्ली से कांग्रेस के सांसद थे। आरोप है कि सज्जन कुमार ने भीड़ को उकसाया, जिसके बाद हिंसक भीड़ ने दोनों पीड़ितों पर हमला किया, उन्हें जिंदा जला दिया, और घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की।
पीड़ितों ने रंजनाथ मिश्रा आयोग को दिया था हलफनामा
इस घटना को लेकर पीड़ित परिवारों ने रंजनाथ मिश्रा आयोग के सामने हलफनामा दायर किया था। आयोग के समक्ष दर्ज इस बयान के आधार पर सरस्वती विहार थाने में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में दंगा, हत्या, हत्या की कोशिश, लूट, आगजनी और संपत्ति को नष्ट करने जैसे कई गंभीर आरोप शामिल थे। इन्हीं धाराओं के तहत सज्जन कुमार के खिलाफ मुकदमा चला और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट में सज्जन कुमार ने अपनी उम्रकैद की सजा को चुनौती देते हुए दावा किया है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है।
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