क्या ICC रद्द कर सकती है शेख हसीना की मौत की सजा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है.

आइए जानें कि इसके लिए हसीना के पास क्या ऑप्शन हैं और क्या ICC का फैसला उनकी मौत की सजा को टाल सकता है.

बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) द्वारा शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा ने राजनीतिक, संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस को जन्म दिया है.

फैसले के बाद से सबसे बड़ा सवाल यही है कि हसीना के पास इस सजा को चुनौती देने के कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं

और क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) इसमें किसी तरह हस्तक्षेप कर सकता है.

ICC की करें तो ICC किसी भी राष्ट्रीय अदालत के फैसले को रद्द या ओवररूल करने की शक्ति नहीं रखता है.

इसकी भूमिका स्पष्ट रूप से नई अंतरराष्ट्रीय आपराधिक जांचों में होती है, न कि किसी देश के चल रहे या पूर्ण हो चुके मुकदमों की अपील में.