चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा कुछ दिन पहले मुअतल की गई एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (एडीसी) डॉ. चारुमिता के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने एक मामला दर्ज किया है। इस मामले में धर्मकोट के बहादुरवाला से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 71 पर जमीन अधिग्रहण के दौरान मुआवजे की राशि में गड़बड़ी के आरोप सामने आए है।

विजिलेंस ने मुअतल एडीसी चारुमिता समेत 3 अन्य के खिलाफ यह मामला दर्ज किया हैं। गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-703 परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण से जुड़े 3.7 करोड़ रुपये के एक मामले में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर मोगा की एडीसी डॉ. चारुमिता (पीसीएस) को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था।

पंजाब के राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार, अमला विभाग (पीसीएस शाखा) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 2014 बैच की इस अधिकारी को पंजाब सिविल सेवाएं- नियम, 1970 के नियम 4(1)(ए) के तहत निलंबित किया गया था। इससे पहले, सितंबर 2024 में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने चारुमिता को आरोप-पत्र दाखिल करने और राष्ट्रीय राजमार्ग-703 के धर्मकोट-शाहकोट खंड से संबंधित 3.7 करोड़ रुपए के मुआवजे की कथित गबन और अनियमितताओं की जांच विजिलेंस ब्यूरो से करवाने की सिफारिश की थीं।