हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में मतदाता सूची को लेकर बड़ी कानूनी कार्रवाई सामने आई है। मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, इंदौर कलेक्टर और नगर निगम क्षेत्र के सभी एसडीएम को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सख्त जवाब तलब किया है। यह कार्रवाई मतदाता सूची में चल रही “SIR” प्रक्रिया और पुनरीक्षण को लेकर दायर याचिका पर हुई है, जिसमें शासन द्वारा दिए गए जवाब को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

यह याचिका इंदौर के पूर्व पार्षद दिलीप कौशल की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि SIR कार्यक्रम की आड़ में प्रदेश की 16 नगर निगमों और 417 पंचायतों में चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। याचिका में दावा किया गया कि हजारों मतदाताओं के पते जानबूझकर गलत दर्ज किए गए, जिनमें कई मतदाताओं का भवन क्रमांक तक “0” दिखाया जा रहा है।

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की युगलपीठ, न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला और न्यायाधीश बिंदु कुमार द्रिवेदी ने की। कोर्ट ने निर्वाचन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए आयोग, कलेक्टर और सभी SDM से विस्तार से जवाब मांगा है।

पिछली सुनवाई 17 नवंबर को हुई थी, जहां अदालत ने नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 और नगर निगम अधिनियम 1960 के बीच विरोधाभास पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया था कि नियमों के खिलाफ जाकर अपात्र बीएलओ से काम कराया गया और कई मतदान केंद्र तय सीमा से कम मतदाताओं के बावजूद बना दिए गए, जिनकी संख्या इंदौर में 1761 तक पहुंच गई।

आज की सुनवाई में शासन की ओर से जो प्रारंभिक जवाब कोर्ट में पेश किया गया, उसे न्यायालय ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद निर्वाचन आयोग, कलेक्टर इंदौर और सभी रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की ओर से समय मांगा गया ताकि मामले पर विस्तृत जवाब पेश किया जा सके। कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह का समय दे दिया है। अगली सुनवाई जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में होगी।

इस मामले ने प्रदेश की चुनाव व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर आरोप सही साबित हुए तो इसका सीधा असर आने वाले नगर निगम और पंचायत चुनावों की वैधता पर पड़ेगा। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अलग-अलग विभाग कोर्ट के सामने क्या सफाई पेश करते हैं और मतदाता सूची में हुई कथित गड़बड़ियों की असल सच्चाई क्या सामने आती है।

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