विक्रम मिश्र, लखनऊ. भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और सांसद करण भूषण की मुश्किलें बढ़ गई है. निर्धारित सीमा से 1.72 लाख घन मीटर अधिक बालू खनन के आरोप में जुर्माना और रॉयल्टी की राशि करीब 4.88 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में कैसरगंज सांसद करण भूषण को राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने वसूली के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है.

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न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला ने उन्हें राज्य प्राधिकरण में रिवीजन प्रस्तुत करने के लिए हुई देरी से छूट दी है. दरअसल, मेसर्स नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर विश्नोहरपुर तरबगंज के प्रोपराइटर सांसद करण भूषण सिंह हैं. फर्म को तरबगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम दुर्गागंज बालू खनन का पांच साल के लिए पट्टा मिला था. 19 और 20 जनवरी 2019 को गोंडा के खान निरीक्षक और भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय अयोध्या के सर्वेयर ने पट्टा स्थल का निरीक्षण किया था. इसमें स्वीकृत प‌ट्टा से अधिक खनन मिला था.

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वहीं इस पर तत्कालीन जिलाधिकारी नितिन यंसल ने फर्म पर 15 जून 2019 को 10 लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए आलू को रॉयल्टी व खनिज मूल्य की राशि 4.88 करोड़ रुपये 15 दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया दिया था. इसी के खिलाफ सांसद ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.