न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने हत्या के आरोपी 30 वर्षीय भोला पाव पिता रामदयाल एवं 39 वर्षीय राजेश सोनवाली उर्फ राजू पिता स्व. रामनारायण को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 8,000/-रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
घटना 7 दिसम्बर 2021 की
लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना 7 दिसम्बर 2021 को अनूपपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की है। फैयाद मोहम्मद के घर के पीछे कच्ची रास्ता के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा था, पुलिस ने मौका निरीक्षण एवं मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की। भोला पाव निवासी सड्डी बड़का टोला, कोतमा एवं राजेश सेानवाली उर्फ राजू पिता स्व. रामनारायण, पुरानी बस्ती, तेन्दूपारा थाना पेन्ड्रा, जिला जीपीएम छत्तीसगढ़, हाल निवासी अनूपपुर को हिरासत में लिया और पूछताछ की। बताया कि भिखारी शनि बाबा से विवाद होने पर मारपीट के दौरान हत्या हो गई।
15 साक्षियों के साक्ष्य और 33 दस्तावेज को प्रस्तुत किया
पुलिस ने गिरफ्तार कर धारा 302, 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। हत्या में प्रयोग चाकू और डंडा को पास में पेड़ के पास छुपा दिया था जिसे पुलिस ने जब्त किया। विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने 15 साक्षियों के साक्ष्य और 33 दस्तावेज को प्रस्तुत किया। रखे गये तर्कों और बहस के बाद हत्या के आरोपी भोला और राजेश को दोष सिद्ध ठहराया।

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