राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश के विजयराघवगढ़ से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक से जुड़ी तीन खनन कंपनियों को जबलपुर जिले में अवैध एवं अतिरिक्त रेत उत्खनन के मामले में बड़ा झटका लगा है। जबलपुर कलेक्टर ने इन कंपनियों को कुल 443 करोड़ 4 लाख 86 हजार 890 रुपये की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। खनिज साधन विभाग ने विधानसभा में दिए लिखित जवाब में इसकी पुष्टि की है। कांग्रेस विधायक डॉ. हीरालाल अलावा के तारांकित प्रश्न के उत्तर में विभाग ने बताया कि विधायक संजय पाठक से जुड़ी निम्नलिखित तीन कंपनियों ने स्वीकृत सीमा से अधिक रेत का उत्खनन किया।
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- आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन – ग्राम टिकरिया
- निर्मिला मिनरल्स – ग्राम दुबियारा
- पैसिफिक एक्सपोर्ट – ग्राम झिठी
इन कंपनियों को खनिज रॉयल्टी, जीएसटी और अन्य बकाया राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। साथ ही संबंधित कंपनियों को पत्र लिखने के लिए भी अलग से नोटिस दिए गए हैं। मध्यप्रदेश खनिज विभाग द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। 10 नवंबर 2025 को जबलपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर इन कंपनियों को 15 दिनों के अंदर पूरी राशि जमा करने का निर्देश दिया है। राशि जमा नहीं करने पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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विधानसभा में सरकार की ओर से कहा गया है कि जांच रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। वसूली आदेश जारी हो चुके हैं। राशि जमा नहीं हुई तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला जबलपुर जिले में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत उत्खनन और राज्य को हुए राजस्व नुकसान से जुड़ा है। विपक्षी दल कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है।

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