कर्ण मिश्रा, ग्वालियर. ग्वालियर जिला कोर्ट ने आरोपी प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की नाक काटने के मामले में अहम सुनवाई की. कोर्ट ने अपराध को गंभीर माना साथ ही महिला की नाक काटने से जीवन भर की कुरूपता के दर्द को देखते हुए आरोपी प्रेमी कि जमानत की अर्जी को खारिज किया. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि महिला अपराधों के मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी होती है.
दरअसल यह मामला ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है. जहां बीती 10 नवंबर की सुबह घर के बाहर बैठी हुई महिला के चेहरे पर उसके प्रेमी ने नुकीले हथियार से बार कर दिया जिससे उसकी नाक काट गयी. प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया.
इस मामले में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 1 दिसंबर 2025 को आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. मामले में आरोपी प्रेमी द्वारा कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन पेश किया.
उसने अपने आवेदन के जरिए कोर्ट को बताया कि वह शिवपुरी जिले का रहने वाला है. अपराध दर्ज होने की घटना से 06 महीने पहले ही वह महिला के पड़ोस में रहने आया था. शिकायतकर्ता महिला ने अपनी सहमति से उसके साथ संबंध बनाए थे. वह उसे ब्लैकमेल कर रही थी. 2 लाख से ज्यादा की रकम भी हड़प चुकी थी. झूठा फसाने के मकसद से महिला ने खुद ही अपने नाक पर गंभीर घाव पहुंचाया. ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए.
वहीं पीड़िता की ओर से अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र शर्मा ने कोर्ट में महिला अपराध को देखते हुए जमानत का विरोध किया. ऐसे में कोर्ट ने सभी पक्षो की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी प्रेमी का जमानती आवेदन खारिज किया. कोर्ट ने जमानत आवेदन को निरस्त करते हुए कहा कि मामला महिला अपराध से जुड़ा है और अपराध भी गंभीर श्रेणी का है. महिला आजीवन कुरूपता का दर्द सहन करेंगी, ऐसे में महिला अपराधों पर रोक लगाने के लिए जमानत आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता.
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