दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने छह वर्षीय बच्चे पर पिटबुल कुत्ते के हमले से जुड़े मामले में पुलिस को FIR की तेज़ी से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। हमले में बच्चे का बायां कान गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल बच्चे के पिता ने अदालत से कम से कम 25 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान MCD के वकील ने अदालत को बताया कि 24 नवंबर को कुत्ते के मालिक की सहमति से पिटबुल को जब्त कर लिया गया। उनका कहना था कि निगम ने शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई की। वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि यह पालतू कुत्ता बिना पंजीकरण के रखा गया था, जो कानून का उल्लंघन है।

कोर्ट ने MCD को दिया आदेश

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सचिन दत्ता ने अंतरिम राहत देते हुए एमसीडी को निर्देश दिया कि कुत्ते को तब तक मुक्त न किया जाए, जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि मुआवजे की जिम्मेदारी सरकार से अधिक कुत्ते के मालिक की बनती है।

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार पर जताई नाराजगी

दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि मुआवजा अपराधी को ही देना चाहिए। इस पर अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि एमसीडी के साथ मिलकर ऐसे हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। याचिका में दावा किया गया कि यह पहला मामला नहीं है. उसी पिटबुल ने पहले भी कई लोगों को काटा था, लेकिन पुलिस में दर्ज शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

दिल्ली हाईकोर्ट में वकील ने बताया कि बच्चे के पिता रोज़ाना दिहाड़ी पर काम करते हैं और महीने में लगभग 10 से 12 हजार रुपये कमाते हैं। उपचार और दवाइयों के खर्च को देखते हुए उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। अदालत ने पुलिस को मार्च 2026 तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कुत्ते के मालिक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, संबंधित ACP, SHO और सफदरजंग अस्पताल को नोटिस जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुआवजे को लेकर दिल्ली सरकार कौन-सा कदम उठाती है।

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