बिलासपुर। बिलासपुर जिले की तत्कालीन सीएमएचओ मधुलिका सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट ने विभागीय जांच, रिकव्हरी और एफआईआर के आदेश दिए है. एस संतोष ने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी.

गुरुवार को इस मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया. तत्कालीन सीएमएचओ मधुलिका सिंह पर दवा खरीदी, मितानिनों की नियुक्ति समेत बड़े पैमाने में घोटाला किए जाने का आरोप था.

याचिका 2005 के ऑडिट में जिले के स्वास्थ विभाग के विभिन्न कामो में फर्जीवाड़ा करके 4 करोड़ 95 लाख के घोटाले का मामला उजागर हुआ था. मामले में सरकार द्वारा कोई कार्यवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई.

मामले में सुनवाई के हाईकोर्ट ने सरकार को तत्कालीन सीएमएचओ मधुलिका सिंह के खिलाफ विभागीय जांच और चार करोड़ पंचानवे लाख की रिकव्हरी के आदेश दिए है. साथ ही याचिकाकर्ता को सीएमएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की छूट दी है.